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राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

दिनांक : 01/03/2010 - 31/05/2024 | सेक्टर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) को 2008 में लागू किया जा रहा है, इसके बाद से केवल दो जिलों अर्थात शिमला और कांगड़ा को कवर किया जा रहा है, बाद में इसे 1 मार्च, 2010 से पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया है। यह स्मार्ट कार्ड के माध्यम से प्रदान की गई नकद रहित योजना है। योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, 1100 से अधिक रोगों को कवर कर सभी आरएसबीवाई स्मार्ट कार्ड धारकों को पॉलिसी अवधि में परिवार के फ्लोटर आधार पर आर 30,000 के स्वास्थ्य बीमा कवरेज (अधिकतम पांच सदस्यों को कवर किया गया है) प्रदान करता है। प्रीमियम 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जा रहा है

अधिक जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना के वेब पेज पर जाएं

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी
ठाकुर विला, कसुम्पटी, शिमला-171009
टेलीफोन: +911772629840
फैक्स: +911772629802
ईमेल: ceorsbyhp[at]gmail[dot]com

लाभार्थी

प्रारंभ में केवल बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया गया था और अब गैर-बीपीएल श्रेणियां अर्थात् मनरेगा कार्यकर्ता, भवन और अन्य निर्माण कार्यकर्ता, 70% से अधिक विकलांगता, सड़क विक्रेताओं, स्वच्छता श्रमिक, ऑटो रिक्शा वाले व्यक्ति और टैक्सी ड्राइवर, बुनकर और कारीगरों और ठेका कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं स्कीम के तहत

लाभ

100% क्रिटिकल केयर पर खर्च राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

लाभार्थी:

वरिष्ठ नागरिक

लाभ:

बीमा लाभ, सेवानिवृत्ति लाभ, और छुट्टी नीति सहित। लाभ