आदेश: दिवाली, छठ, नववर्ष/क्रिसमस आदि त्यौहारों के दौरान केवल हरित पटाखे बेचे जाएंगे तथा पटाखों के उपयोग और फोड़ने का समय दो घंटे तक सीमित किया जाएगा।

आदेश: दिवाली, छठ, नववर्ष/क्रिसमस आदि त्यौहारों के दौरान केवल हरित पटाखे बेचे जाएंगे तथा पटाखों के उपयोग और फोड़ने का समय दो घंटे तक सीमित किया जाएगा।
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आदेश: दिवाली, छठ, नववर्ष/क्रिसमस आदि त्यौहारों के दौरान केवल हरित पटाखे बेचे जाएंगे तथा पटाखों के उपयोग और फोड़ने का समय दो घंटे तक सीमित किया जाएगा। 25/10/2024 30/11/2024 देखें (482 KB)

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अंतिम अपडेट किया: 25.10.2024