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जिला कल्याण कार्यालय शिमला

विभाग के मुख्य उदेश्य

निदेशालय का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से असक्षम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करना और समाज के सबसे कमजोर वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और वृद्ध व्यक्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मुख्य जोर इन वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ

कल्याणकारी योजनाएँ
क्रम संख्या योजना का नाम पात्रता/शर्तें
1 इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय वृद्वावस्था पेंशन योजना
  1. प्रार्थी 60 वर्ष या अधिक आयु का हो ।
  2. बी0पी0एल0 में चयनित होने का नवीनतम प्रमाण-पत्र ।
  3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत से ग्राम सभा प्रस्ताव ।
  4. परिवार नकल ।
  5. आधार कार्ड ।
  6. बैंक खाता ।
2 इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना
  1. प्रार्थी 40-79 वर्ष या अधिक आयु की विधवा औरत हो ।
  2. बी0पी0एल0 में चयनित होने का नवीनतम प्रमाण-पत्र ।
  3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत से ग्राम सभा प्रस्ताव ।
  4. परिवार नकल ।
  5. आधार कार्ड ।
  6. बैंक खाता ।
3 इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय विकलांग पेंशन योजना
  1. प्रार्थी 80 प्रतिषत से अधिक विकलांग हो ।
  2. बी0पी0एल0 में चयनित होने का नवीनतम प्रमाण-पत्र ।
  3. परिवार नकल ।
  4. आधार कार्ड ।
  5. बैंक खाता ।
4 वृद्वावस्था पेंशन
  1. प्रार्थी 60 वर्ष या अधिक आयु का हो ।
  2. प्रार्थी जिनकी परिवार सहित वार्षिक आय 35,000/- से अधिक न हो चाहे लडके अलग ही रहते हों ।
  3. सम्बन्धित ग्राम सभा से प्रस्ताव ।
  4. परिवार नकल ।
  5. आधार कार्ड ।
  6. बैंक खाता।

अथवा

  1. प्रार्थी 70 वर्ष या अधिक आयु का हो ।
  2. शपथ पत्र जिसमें यह वर्णित हो कि प्रार्थी को किसी प्रकार की पेंशन नहीं लगी है ।
  3. परिवार नकल ।
  4. आधार कार्ड ।
  5. बैंक खाता ।

उक्त पेंशन हेतू ग्राम सभा प्रस्ताव एवं आय प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं है ।

5 विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन
  1. प्रार्थी 18 बर्श या अधिक आयु की विधवा औरत हो ।
  2. प्रार्थी जिनकी परिवार सहित बार्शिक आय 35000/- से अधिक न हो चाहे लडके अलग ही रहते हों ।
  3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत से ग्राम सभा प्रस्ताव ।
  4. परिवार नकल ।
  5. आधार कार्ड ।
  6. बैंक खाता ।
6 विकलांग राहत भत्ता
  1. प्रार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो ।
  2. प्रार्थी जिनकी परिवार सहित वार्षिक आय 35,000/- से अधिक न हो चाहे लडके अलग ही रहते हों ।
  3. सम्बन्धित ग्राम सभा से प्रस्ताव ।
  4. परिवार नकल ।
  5. आधार कार्ड ।
  6. बैंक खाता ।

नोट: 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग भी पात्र हैं । 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग एवं 40 प्रतिशत से अधिक मानसिक मंद्धता वाले दिव्यांगों को ग्राम सभा प्रस्ताव एवं आय प्रमाण पत्र देना आवष्यक नहीं है ।

7 कुष्ठ रोग पुर्नवास भत्ता
  1. कुष्ठ रोग का प्रमाण-पत्र ।
  2. प्रार्थी सरकारी /अर्धसरकारी कर्मचारी न हो ।
  3. सम्बन्धित ग्राम सभा से प्रस्ताव ।
  4. परिवार नकल ।
  5. आधार कार्ड ।
  6. बैंक खाता ।

उक्त पेंशन हेतू आय तथा आयु सीमा नहीं है ।

8 किन्नर पेंशन योजना
  1. मैडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र ।
  2. प्रार्थी सरकारी /अर्धसरकारी कर्मचारी न हो।
  3. परिवार नकल ।
  4. आधार कार्ड ।
  5. बैंक खाता ।
  6. शपथ पत्र जिसमें यह वर्णित हो कि प्रार्थी को किसी प्रकार की पेंशन नहीं लगी है।
9 अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना
  1. दम्पति का हिमाचली प्रमाण पत्र ।
  2. दम्पति के जाति प्रमाण पत्र ।
  3. दम्पति के आयु प्रमाण पत्र |
  4. दम्पति की शादी दर्ज होने का प्रमाण पत्र ।
  5. यदि दोनों में से कोई दूसरे जिले से हो तो वहां से अनापत्ति पत्र लगायें।
10 गृह अनुदान योजना अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विधवा/एकल नारी एवं अपंग को गृह अनुदान हेतू 1,30,000/- रू का अनुदान दिया जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करें:

  1. हिमाचली प्रमाण पत्र |
  2. अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विधवा/एकल नारी अथवा अपंग होने का प्रमाण पत्र |
  3. आय प्रमाण पत्र |
  4. जमीन का पर्चा एवं ततीता ।
  5. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव ।
  6. पहले अनुदान न लेने बारे शपथ पत्र ।
  7. वर्तमान मकान का फोटो ।

अधिक जानकारी के लिए ज़िला कल्याण कार्यालय के दूरभाष 0177-2657026 पर सम्पर्क करें ।